नई दिल्ली : यह खबर महिलाओं में नाराजगी पैदा कर सकती है कि एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीद पर एक प्रतिशत स्रोत कर (टीसीएस ) देना होगा. बता दें कि फिलहाल इसकी सीमा 5 लाख रुपये है. वित्त विधेयक 2017 पारित होने के बाद आभूषण भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएंगे, जिन पर दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस देना पड़ेगा.
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गौरतलब है कि इस विधेयक में टीसीएस के लिए 5 लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीद की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव है.इसका कारण यह है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.इसका उल्लंघन करने वालों पर उतनी राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.यही नही अब आभूषणों को भी सामान्य उत्पादों में मिला दिया है.इसलिए इस पर भी एक फीसदी टीसीएस लगेगा.
बता दें कि बड़े लेन-देन के माध्यम से कालेधन को रोकने के लिए बजट प्रस्ताव के बाद 5 लाख रुपये की सीमा को समाप्त करने को संसद की मंजूरी मिल गई है. आयकर कानून में दो लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगाने का प्रावधान है. अब वस्तुओं की परिभाषा में आभूषण भी शामिल है, इसलिए दो लाख रुपये से अधिक के नकद आभूषण खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगेगा.
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