शराब पीने व खरीदने के लिए पूर्व में निर्धारित की गई उम्रसीमा को कम करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्या दिल्ली में शराब पीने या खरीदने के लिए तय की गई उम्रसीमा में बदलाव किया जा सकता है। हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में शराब पीने व खरीदने के लिए तय उम्र 25 वर्ष को कम करने की मांग की गई है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार व आबकारी विभाग को 9 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता वकील कुश कालरा ने कोर्ट में कहा कि कई राज्यों में उम्रसीमा काफी कम है।
दिल्ली में शराब पीने व खरीदने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश, गोवा, तेलंगाना व झारखंड में 21 वर्ष और राजस्थान में 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। याची ने कहा कि सच तो यह है कि 18 से 25 वर्ष के युवक शराब की दुकानों पर जाते दिख जाते हैं और उनसे कोई उम्र नहीं पूछता।
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