GST: मार्च तक बिना बिके प्रोडक्ट पर लगेंगे MRP स्टिकर, सरकार की मंजूरी

GST: मार्च तक बिना बिके प्रोडक्ट पर लगेंगे MRP स्टिकर, सरकार की मंजूरी

केंद्र सरकार ने कंपनियों को पुराने उत्पाद पर नये एमआरपी स्टीकर लगाकर बेचने की समय सीमा बढ़ा दी है. सरकार ने कहा है कि अब कंपनियां अगले साल मार्च तक पुराने पैकेज्ड उत्पादों को नया एमआरपी स्टीकर लगाकर बेच सकेंगी.GST: मार्च तक बिना बिके प्रोडक्ट पर लगेंगे MRP स्टिकर, सरकार की मंजूरी

जीएसटी परिषद ने नवंबर महीने में 178 से ज्यादा उत्पादों के रेट में बदलाव किया था. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि कंपनियां पुराने और अनबिके स्टॉक पर नये एमआरपी के स्टीकर लगाकर मार्च, 2018 तक बेच सकती हैं.

दरअसल नवंबर महीने में जब जीएसटी परिषद ने 178 से ज्यादा उत्पादों के रेट घटाए थे, तब कंपनियों को नये एमआरपी के स्टीकर लगाने का आदेश दिया गया था.

उपभोक्ता मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 के तहत नई कीमतों के स्टीकर लगाकर पुराने उत्पाद बेचने की इजाजत दी थी. अभी तक इसके लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने के अंत तक का समय तय किया था. 

बता दें कि जीएसटी रेट घटने के बाद सभी दुकानदारों के लिए ये जरूरी है कि वे इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचाए. आम आदमी तक फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकार ने नये एमआरपी स्टीकर लगाने का निर्देश दिया था.

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मार्च, 2018 तक आपको ऐसे उत्पाद दुकानों पर देखने को मिल सकते हैं, जिन पर आपको दो एमआरपी स्टीकर लगे दिखे होंगे.

ऐसी स्थ‍िति में हमेशा ध्यान रख‍िये कि आपको उतने ही पैसे चुकाने हैं, जितना कि नये एमआरपी स्टीकर पर लिखा होगा. इसलिए सामान खरीदते वक्त हमेशा ये चेक करें कि कहीं आपको पुराने रेट पर तो सामान नहीं बेचा जा रहा. 

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