दर्द कर रहा था दायां दांत, डॉक्टर ने निकाल दिया बायां...

दर्द कर रहा था दायां दांत, डॉक्टर ने निकाल दिया बायां…

मरीज का गलत दांत उखाड़ने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने डॉक्टर पर 40 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। गलती करने वाले डॉक्टर को एक माह के भीतर मरीज को जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा।दर्द कर रहा था दायां दांत, डॉक्टर ने निकाल दिया बायां...

 रुद्रपुर के पूर्व डीडीओ आरसी तिवारी ने अपनी पुत्री गुंजन के दांत में तकलीफ होने पर शहर के दंत चिकित्सक डॉ. चेतन चंद्रा से परामर्श लिया। डॉक्टर ने तिवारी को गुंजन का दांत निकलवाने की सलाह दी।

तिवारी के अनुसार डॉक्टर चंद्रा ने गुंजन के दाएं दांत को उखाड़ दिया जबकि दिक्क्त बाएं में थी। बाद में तिवारी ने शहर के ही एक दूसरे दंत चिकित्सक से गुंजन का उपचार कराया।

डॉक्टर पर लापरवाही का आरोपइसके साथ ही तिवारी ने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम रुद्रपुर में भी की।
मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने डॉ. चेतन चंद्रा को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए 40 हजार रुपये अर्थदंड पीड़ित को देने का फैसला सुनाया है। फोरम के आदेशानुसार डॉक्टर को एक माह के भीतर पीड़ित को जुर्माने का भुगतान करना होगा।
फोरम के अध्यक्ष रामदत्त पालीवाल, सदस्य सबाहत हुसैन खान और नरेश कुमारी छाबड़ा की बैंच ने यह फैसला सुनाया।

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