पाकिस्तान की संघीय राजधानी पुलिस ने आतंकवाद से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में पीटीआइ के अध्यक्ष इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी सहित दर्जनों समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इमरान खान पहले से ही तोशखाना मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान की संघीय राजधानी पुलिस ने आतंकवाद से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी सहित दर्जनों समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दो दर्जन से अधिक लोगों की हुई गिरफ्तारी
डॉन की खबर के मुताबिक, इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम सहित विभिन्न आरोपों में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए और दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। यह नए मामले ऐसे समय में सामने आए हैं जब खान पहले से ही तोशखाना मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं।
इन धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी
भारा काहू थाने में दर्ज प्राथमिकी में हामिद जमान कियानी, नसीम अब्बासी, शेख लियाकत और चौधरी तारिक समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ हंगामा करने और 21(i) (सहायता और उकसाने) के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
इन लोगों के खिलाफ धारा 341 (गलत अवरोध के लिए सजा), 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) लगाए गए हैं। भरा काहू, खन्ना और तरनोल थाने में भी मामले दर्ज किए गए हैं।
पीटीआइ कार्यकर्ताओं ने जबरन दुकानें बंद करवाई
खन्ना और भरा काहू थानों में दर्ज प्राथमिकी में पीटीआई कार्यकर्ताओं की कार्रवाई के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जिम्मेदार ठहराया गया है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को धमकाया और जबरन उनकी दुकानें बंद करा दीं। प्राथमिकी में कहा गया है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि वे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के आदेशों का पालन कर रहे हैं।
बता दें कि बुधवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशखाना मामले में जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की पीटीआई अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने पूर्व प्रधान मंत्री को गिरफ्तार करने और 18 मार्च को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पुनर्निर्देशित करते हुए पूर्व में सुरक्षित रखे गए फैसले की घोषणा की।