 प्रदेश सरकार का कहना है कि इस प्रकार का कदम देश में पहली बार उठाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इसके बाद हर साल 1000 विधवा महिलाओं की शादी हो सकेगी। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अभी तक कितनी विधवा महिलाओं की शादी हो चुकी है।
प्रदेश सरकार का कहना है कि इस प्रकार का कदम देश में पहली बार उठाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इसके बाद हर साल 1000 विधवा महिलाओं की शादी हो सकेगी। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अभी तक कितनी विधवा महिलाओं की शादी हो चुकी है।
गौरतलब है कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विधवा महिलाओं की शादी के लिए योजना तैयार करने को कहा था। मध्यप्रदेश सरकार ने कोर्ट के इस आदेश से प्रेरणा लेते हुए यह स्कीम तैयार की है। बता दें कि विधवा विवाह को देश में साल 1856 में वैध कर दिया गया था।
अधिकारियों की माने तो यह योजना अगले तीन महीनों में लागू हो जाएगी। योजना का कोई गलत इस्तेमाल न करे इसके लिए कुछ शर्त रखी गईं हैं। शर्त के मुताबिक यह शादी युवक की पहली शादी होनी चाहिए जबकि इसका पंजीकरण जिला कलेक्टर के ऑफिस में होना चाहिए, न कि किसी ग्राम पंचायत में।
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