अगर 30 दिसंबर की डेडलाइन तक आप अपने पुराने नोट (500 और 1000 रुपए के नोट) बदलवा पाने में असमर्थ रहे हैं तो आप उन्हें जुलाई तक संभाल कर रख सकते हैं।ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुलाई में यह तय करेगा कि सरकार से उन लोगों के लिए एक खिड़की खोलने के लिए कहा जाना चाहिए, जो वास्तविक कारणों के कारण समय रहते पुराने नोट जमा नहीं करा पाए हैं।
10 साल में सबसे बड़ी फंडिंग: फ्लिपकार्ट में 9000 करोड़ रु का निवेश गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर के अपने भाषण में वादा किया था कि नोट-बदली का मौका 30 दिसंबर के बाद भी दिया जाएगा।मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पर लाए गए अध्यादेश में अवधि बढ़ाकर लोगों को नोट जमा कराने का एक और मौका दिए जाने की कोई बाध्यता नहीं है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर के अपने भाषण में वादा किया था कि नोट-बदली का मौका 30 दिसंबर के बाद भी दिया जाएगा।मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पर लाए गए अध्यादेश में अवधि बढ़ाकर लोगों को नोट जमा कराने का एक और मौका दिए जाने की कोई बाध्यता नहीं है। 
अगर आपके पास भी है यह सौ रूपये वाले नोट तो पढ़ लें ये खबर वरना बाद में पछताएंगे
आपको बता दें कि इस अध्यादेश में चलन से बाहर यानी बैन हो चुके नोटों को रखना अपराध माना गया है। जानकारी के मुताबिक काफी सारे याचिकाकर्ताओं ने 30 दिसंबर से पहले नोट जमा नहीं करा पाने के लिए तमाम वजहों का हवाला दिया था।
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