भारत और साइप्रस के बीच दोहरे कराधान से बचाव की संशोधित संधि (डीटीएए) को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है और यह अगले साल 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इस संशोधित संधि के तहत निवेश के स्रोत पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जाएगा।
इसके साथ ही संशोधित डीटीएए भारत में 1 अप्रैल, 2017 को शुरू होने वाले वित्त वर्ष से प्रभावी होगी।