वॉशिंगटन: अमेरिका की एक कोर्ट ने पीएनबी घोटाले के प्रमुख आरोपी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है क्योकि नीरव मोदी की इस कंपनी ने दिवालिया घोषित होने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. कोर्ट ने आदेश में कहा है कि दिवालिया होने की प्रक्रिया के आवेदन के साथ ही संग्रह से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों पर स्वत: रोक लग गई है. इसका अर्थ है कि आमतौर पर अब कर्जदाता मोदी की कंपनी या उसकी संपत्ति के कर्ज वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते हैं.
न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में अदालत ने दो पेजों के आदेश में कहा है कि दिवालिया होने की प्रक्रिया के आवेदन के साथ ही संग्रह से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों पर स्वत: रोक लग गई है. फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया कानून के तहत संरक्षण का दावा किया है. फायरस्टार डायमंड इंक ने अदालत में ‘चैप्टर 11’ याचिका दायर की. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसका व्यापार अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया व भारत सहित कई देशों में फैला है, उसने अपनी मौजूदा स्थिति के लिए नकदी व आपूर्ति श्रंखला में दिक्कतों को जिम्मेदार बताया है.
कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी ने 10 करोड़ डॉलर के कर्ज का जिक्र किया है. अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल नीरव को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आगामी 30 मार्च को कर्जदाताओं की मीटिंग बुलाई है. गौरतलब है कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 12,717 करोड़ रुपए (करीब दो अरब डॉलर) का घोटाला कर विदेश भाग गया है. उनके अमरीका में होने की खबर है मगर अमरीका की और से एक बयान में कहा गया है कि भारत इसकी पुष्टि नहीं कर सकता.
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