एडमिशन कैंसिल कराने के बाद जमा फीस स्टूडेंट को वापस न करना भोजीपुरा स्थित एक इंजीनियंरिग कॉलेज को महंगा पड़ गया. स्टूडेंट ने कॉलेज के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में वाद दायर कर दिया. स्टूडेंट के दायर वाद पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज पर फीस वापस करने के साथ जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना राशि का 45 दिन के अंदर भुगतान स्टूडेंट को दिया जाए अन्यथा कॉलेज को सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा.
मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के गांव सकतबेवर निवासी नितिन कुमार सिंह ने दायर वाद में बताया कि उसने 2012 में भोजीपुरा स्थित एक इंजीनियंरिग कॉलेज में एमसीए में एडमिशन लिया था. उसने 85 हजार रुपए फीस 13 सितम्बर 2012 को जमा कर दिए. आरोप है कि कॉलेज ने बाकी फीस जमा करने के लिए बैंक से लोन कराने का भी भरोसा दिया, लेकिन लोन नहीं हो सका. जिस पर नितिन बाकी फीस जमा करने में असमर्थता जताई तो कॉलेज ने उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया, और उसे एक सप्ताह में फीस वापस करने का भरोसा दिया. लेकिन इसके बाद भी फीस वापस नहीं की.