हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है जिसमें कई फैसलों पर मोहर लग सकती है। माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र की तिथि तय हो सकती है तो वहीं जानकारी अनुसार बैठक में करीब 2 दर्जन मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा जिसके माध्यम से एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश किया जाना है। यह विश्वविद्यालय गुरुग्राम के सैक्टर-68 में खुलेगा और इसका नाम डिजाइन, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है।
बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव होगा। इसके तहत राज्य सरकार पर्यटन परमिटों के अंतर्गत संचालित पर्यटन वाहनों के संचालन की आयु निर्धारित करेगी। बैठक में विधायकों के विभिन्न राज्यों के दौरों पर जाने के दौरान निजी आवास (होटल) किराए पर लेने की संशोधित दरों को मंजूरी प्रदन की जाएगी। यह 5 हजार रुपए प्रतिदिन हो सकती है। नारनौल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा और जिला झज्जर के गांवों को एक उप तहसील व तहसील से निकालकर दूसरी उप-तहसील व तहसीलों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी।
बैठक में वर्तमान में दोनों नगर निकाय अधिनियमों, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 (24) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 (16) का निरसन तथा हरियाणा नगर निकाय अधिनियम 2025 की प्रस्तावना पर विचार किया जाएगा। यानी दोनों पुराने अधिनियमों को निरस्त कर राज्य सरकार इन्हें मिलाकर एक नया अधिनियम बनाने जा रही है।
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