मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आपदा प्रबंधन एवं गृह विभाग द्वारा मंगलवार देर शाम जारी नये दिशा-निर्देश में 15 नवंबर को जारी आदेश में संशोधन किया गया है.
रांची: झारखंड सरकार ने लोक आस्था के महापर्व छठ में कई शर्तों के साथ घाटों पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की अनुमति आज दे दी है.

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आपदा प्रबंधन एवं गृह विभाग द्वारा मंगलवार देर शाम जारी नये दिशा-निर्देश में 15 नवंबर को जारी आदेश में संशोधन किया गया है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों और छठ घाटों पर कई शर्तों के साथ छठ पूजा की अनुमति दी गई है. घाटों पर पूजा के दौरान सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, छह फुट की दूरी बनायी रखनी होगी और किसी भी जलाशय के किनारे थूकने पर सख्त पाबंदी होगी.
इसके अलावा छठ घाट के निकट किसी भी तरह के स्टॉल नहीं लगाये जाएंगे वहीं पटाखे जलाने पर भी रोक होगी. गाना बजाने और किसी भी प्रकार के मनोरंजन या सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी. इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है.
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