नैनीताल: हाई कोर्ट ने परिवहन निगम के संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में प्रबंध निदेशक को फैसला लेने के आदेश पारित किए हैं। 
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पंजाब सरकार बनाम जगजीत सिंह के फैसले के आलोक में संविदा चालक-परिचालकों को न्यूनतम वेतनमान देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के अशोक चौधरी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
खंडपीठ ने कहा कि नियमितीकरण के मामले में एकलपीठ विचार करेगी। यूनियन के अधिवक्ता एमसी पंत के अनुसार नियमितीकरण के लिए यूनियन की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। खंडपीठ ने समान कार्य के लिए समान वेतन के संबंध में प्रबंध निदेशक से विचार कर फैसला लेने को कहा है।
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