मुंबई, पुणे सिटी पुलिस के शिवाजीनगर थाने में शिवसेना के उप नेता रघुनाथ कुचिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 313 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस स्टेशन में यह एफआइआर बीती रात दुष्कर्म व जबरन गर्भपात की शिकायत के बाद दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार कुचिक के खिलाफ ये शिकायत एक 24 वर्षीय युवती ने दर्ज करवायी है। पुणे के शिवाजीनगर थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। युवती का आरोप था कि कुचिक ने उसके साथ यौन संबंध बनाए और गर्भवती होने पर जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद गर्भपात के लिए मजबूर किया।
शिकायत के अनुसार ये घटना 6 नवंबर 2020 से 10 फरवरी 2022 के बीच की है। पुणे, गोवा जैसे अलग-अलग जगहों के बड़े होटलों में हुआ है। रघुनाथ कुचिक ने युवती को शादी करने का लालच देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए और युवती गर्भवती हो गई। यह सुन रघुनाथ कुचिक ने उसका जबरन गर्भपात करा दिया और लड़की को जान से मारने की धमकी दी।