राष्ट्रगान को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्पूर्ण निर्णय दिए हैं। कुछ दिन पहले ही सिनेमाघरों में फिल्म खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाने और सभी को उसके सम्मान में खड़े होने का महत्वपूर्ण निर्णय भी उच्चतम न्यायालय ने दिया है।
कोर्ट का मानना है कि इससे लोगों में राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी और वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे। लेकिन आम आदमी की तो बात छोड़ दी जाए जनता द्वारा चुनकर भेजे गए माननीयों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और राष्ट्रगान की महत्ता के कोई मायने नहीं रह गए हैं।
इसका नजारा उस समय दिखा जब हावड़ा में तृणमूल विधायक राष्ट्रगान के दौरान मजे में मोबाइल फोन पर बात करती रहीं। लेकिन जैसा ही कैमरा उनकी तरफ चमका सांसद ने फोन काटकर अपनी जेब में रख लिया। हालांकि तब तक उनकी यह सारी हरकत कैमरे में कैद हो चुकी थी।
इसका नजारा उस समय दिखा जब हावड़ा में तृणमूल विधायक राष्ट्रगान के दौरान मजे में मोबाइल फोन पर बात करती रहीं। लेकिन जैसा ही कैमरा उनकी तरफ चमका सांसद ने फोन काटकर अपनी जेब में रख लिया। हालांकि तब तक उनकी यह सारी हरकत कैमरे में कैद हो चुकी थी।
सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर अपने सीने पर हाथ रखकर पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान गा रहे थे, लेकिन इसी दौरान लाइन में खड़ी वैशाली डालमिया लगातार मोबाइल पर बात करती रहीं।
हालांकि जैसे ही उनकी नजर कैमरे में पड़ी उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन बंद कर वापस जेब में रख लिया। बता दें कि वैशाली डालमिया पूर्व बीसीसीआई प्रमुख जगमोहन डालमिया की बेटी हैं।
यह कोई पहला मौका नहीं है जब माननीयों ने इस तरह राष्ट्रगान का अपमान किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारख अब्दुल्ला भी राष्ट्रगान के दौरान मोबाइल पर बात करते नजर आए थे। हालांकि संविधान के सेक्शन तीन Prevention of Insults to National Honour Act के तहत राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में तीन साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
हालांकि जैसे ही उनकी नजर कैमरे में पड़ी उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन बंद कर वापस जेब में रख लिया। बता दें कि वैशाली डालमिया पूर्व बीसीसीआई प्रमुख जगमोहन डालमिया की बेटी हैं।
यह कोई पहला मौका नहीं है जब माननीयों ने इस तरह राष्ट्रगान का अपमान किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारख अब्दुल्ला भी राष्ट्रगान के दौरान मोबाइल पर बात करते नजर आए थे। हालांकि संविधान के सेक्शन तीन Prevention of Insults to National Honour Act के तहत राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में तीन साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।