जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल व दीपा शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि डीयू इन छात्रों पर कार्रवाई के बजाय शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में घुसाए हुए है। अराजकता फैलाने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में खुला घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी डीयू की लॉ फैकल्टी की डीन प्रोफेसर वेद कुमारी व अन्य प्रोफेसरों को छात्रों द्वारा पिछले साल धमकी दिए जाने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की है।
इससे पहले भी कानून का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने नाराजगी तब जाहिर की जब यह बताया गया कि पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सतेंद्र अवाना कई एफआईआर होने के बाद भी लॉ फैकल्टी के अध्यापकों को धमकियां दे रहा है।
दो मामलों में अवाना के खिलाफ 17 अक्तूबर को चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इन मामलों में नौ जनवरी 2018 को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की है ताकि न्याय मित्र इन मामलों में दाखिल चार्जशीट का अध्ययन कर सके।
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