लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में लखनऊ शहर समेत पूरे प्रदेश में पॉलीथीन खाकर मर रही गायों के मामले में गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने नगर निगम, प्रदूषण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से कहा है कि प्रदेश में पॉलीथीन निर्माण को बंद किये जाने संबंधी शासनादेश के अनुसार सख्त कार्रवाई करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याची मोतीलाल यादव एवं रेनू गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए हैं। सुनवाई के समय अदालत को बताया गया कि 20 जनवरी 2016 को एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पूरे प्रदेश में पॉली बैग के निर्माण व बिक्री को रोका जाये।
यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने पॉली बैग पर प्रतिबंध लगाने संबंधित शासनादेश भी जारी किया है और इस मामले में नियमावली भी बनाई गई थी। याची का आरोप है कि नियम कायदों को लागू नहीं किया जा रहा है तथा शासनादेश का पालन भी नहीं किया जा रहा है ।