जानिए, क्यों- अब इन अखबारों को नहीं मिलेंगे सरकारी विज्ञापन

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) ने 20 से ज्यादा अखबारों के प्रकाशकों पर सरकारी विज्ञापन की रोक लगा दी है. इन अखबरों को दो महीने के लिए पैनल ने हटाया है. इन पर ‘पेड न्यूज’ प्रकाशित करने के कारण हटाया गया है. निदेशालय की तरफ से जारी परामर्श में बताया गया कि पैनल में शामिल नहीं रहे करीब 30 से ज्यादा अखबारों को इस अवधि के दौरान पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा. इसका मतलब है कि इन प्रकाशनों को इस अवधि के लिए केंद्र सरकार के विज्ञापन नहीं मिलेंगे.जानिए, क्यों- अब इन अखबारों को नहीं मिलेंगे सरकारी विज्ञापन

भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) ने विभिन्न कारणों से 52 अखबारों की निंदा की जिनमें अधिकतर के खिलाफ ‘पेड न्यूज’ के लिए निंदा की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में यह कदम उठाया गया है. डीएवीपी के निदेशक आर सी जोशी ने परामर्श जारी कर बताया, ‘जो प्रकाशन पैनल में हैं उन्हें दो महीने (13 सितम्बर 2017 से 12 नवम्बर 2017) के लिए हटाया गया है.’

उन्होंने कहा कि डीएवीपी के महानिदेशक ने यह भी निर्णय किया है कि जो प्रकाशन पैनल में नहीं थे और जिनकी पीसीआई ने निंदा की है उन्हें इस अवधि के दौरान पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा.

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इन 52 अखबारों में से 37 की पीसीआई ने ‘पेड न्यूज’ के लिए निंदा की है, तीन की पत्रकारीय नियमों का उल्लंघन करने और एक की ‘आपत्तिजनक’ फोटो छापने के लिए निंदा भी की है.

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