आज से बाहर खाने पर आपको कम टैक्स चुकाना होगा. पिछले हफ्ते होटलों को लेकर कम किए गए जीएसटी रेट आज से लागू हो गए हैं. इसके बाद आप चाहे एसी वाले होटल में जाएं या नॉन-एसी, आपको सिर्फ 5 फीसदी टैक्स देना होगा.
जीएसटी परिषद ने घटाए रेट
पिछले हफ्ते जीएसटी परिषद ने 200 से ज्यादा उत्पादों के जीएसटी रेट्स को घटाया है. इसके तहत परिषद ने कई उत्पादों को जहां 28 फीसदी से निकालकर 18 और 12 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा है. वहीं, कुछ उत्पादों को 12 से 5 फीसदी में लाया गया है. इस दौरान सबसे बड़ा बदलाव एसी और नॉन-एसी होटलों में लगने वाले जीएसटी रेट को लेकर किया गया है.
पहले लगता था 18 फीसदी रेट
पहले की व्यवस्था में जहां एसी होटलों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था. वहीं, नॉन-एसी होटलो में 12 फीसदी टैक्स लगता था. शुक्रवार को जीएसटी परिषद ने इनमें बड़ा बदलाव करते हुए दोनों तरह के होटलों पर 5 फीसदी जीएसटी रेट कर दिया है. हालांकि 5 फीसदी रेट लगने के बाद होटल मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा.
यहां देना होगा ज्यादा टैक्स
लेकिन कुछ होटल हैं, जहां आपको अभी भी 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा. अगर आप किसी ऐसे होटल में खाना खाने जाते हैं, जहां एक कमरे का किराया एक रात के लिए 7500 रुपये से ज्यादा है, तो यहां आपको 18 फीसदी जीएसटी रेट अदा करना होगा. इसमें ज्यादातर फाइव स्टार होटल आते हैं.
यहां भी होगा महंगा
फाइव स्टार होटल के अलावा आउटडोर कैटरिंग पर भी 18 फीसदी जीएसटी आपको देना होगा. इस मामले में टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है.हालांकि ये लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ले सकते हैं.
होटल मालिक खुश नहीं
एसी व नॉन-एसी होटलों पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगाए जाने से होटल मालिक खुश नहीं हैं. उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं दिया जाएगा.
बढ़ा सकते हैं चार्ज
पिछले दिनों होटल मालिकों ने चार्ज बढ़ाने की बात भी कही थी. अगर होटल मालिकों की तरफ से ऐसा कदम उठाया जाता है, तो उसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है. इससे जीएसटी रेट कम होने की बजाय भी आम आदमी को ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है.