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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉपलुर मैसेजिंग एप व्हाट्स एप और वाइबर आतंकियों की मददगार है और इसलिए इन्हें बैन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी हरियाणा के एक आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट्सएप पर लगे बैन
इस पीआईएल में कहा गया है कि मैसेजिंग एप्स के जरिए आतंकियों और अपराधी तत्वों को काफी मदद मिलती है क्योंकि इनके मैसेजेस को इनक्रिप्ट करना काफी मुश्किल है।