देश में नोटबंदी के बाद सबसे अहम दस्तावेज पैन कार्ड हो गया है। बिना पैन कार्ड के आप बैंक में पैसा नहीं निकाल पाएंगे और ना ही पैसा जमा कर पाएंगे। नोटबंदी के बाद से ही सरकार ने बैंक ट्रांजैक्शन और पैन कार्ड की अनिवार्य कर दिया है ।
ऐसा इसलिए ताकि आयकर विभाग आपके लेन-देन पर नजर बनाएं रखें। नोटबंदी के साथ ही सरकार ने ये घोषणा की थी कि अगर आप अपने अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा कराते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर आप 50,000 या इससे अधिक की रकम बार-बार बैंक में जमा करने या निकालने जा रहे हैं तो भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएंगे। लोग बैंक को पैन कार्ड डिटेल देने से बचने के लिए 50 हजार रुपए से कम राशि बैंक में जमा करा रहे है, लेकिन अब बैंकों की नजर 25000 से ज्याजा रमक बैंक में जमा करवाने वालों पर बनीं हुई है
कई बड़े बदलाव
देश में मौजूद ब्लैक मनी पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस कदम के बाद लोगों को कैश की तंगी से तो जूझना पड़ रहा है लेकिन जानकार इस कदम को अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर भी मान रहे हैं। अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आप लगातार लेन-देन करते हैं तो आपके लिए ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि PAN CARD से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
पैसा जमा कराने वालों पर खास नजर
नोटबंदी के फैसले के बाद से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बैंक में पैसे जमा कराने वालों पर खास नजर है। अब कोई कालाधन बैंक तक धोखाधड़ी स न पहुंचा पाए इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल के तहत प्रावधान 14बी में कई बदलाव किए गए हैं। मोटे तौर पर नए नियम के मुताबिक अब 50 हजार से ज्यादा हो या 2।5 लाख रुपए तक डिपॉजिट हो, सभी पर सरकार नजर रख रही है।