अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ईरान समेत छह मुस्लिम देशों के आवेदकों और सभी शरणाथर्यिों के लिए नई वीजा नीती तैयार की है. इन मानदंडो में अमेरिका में निकट पारिवारिक या व्यापारिक सहयोग की अपेक्षा जताई गई है.
प्रशासन का यह नया कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश के आंशिक तौर पर बहाल करने के बाद आया है जिसे मुसलमानों पर प्रतिबंध के तौर पर देखा जा रहा था और उसकी तीखी आलोचना की जा रही थी.
अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों को कल भेजे गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार छह देशों के आवेदकों को अमेरिका में अपने माता पिता, बच्चे, पति-पत्नी, बालिग बेटा या बेटी, दामाद ,बहु अथवा भाई-बहन के साथ अपने संबंधों के साक्ष्य देने होंगे.
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नए दिशानिर्देशों के अनुसार दादा-दादी, पोते-पोतियां , चाचा, चाची, भांजा-भांजी, भतीजा- भतीजी, देवर देवरानी, जेठ- जिठानी, साला और उसकी पत्नी, मंगेतर और विस्तारित परिवार के अन्य सदस्यों को निकट संबंधी नहीं माना जाएगा.
विदेश, न्याय और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय नए मानदंडों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और ट्रंप प्रशासन के नए यात्रा प्रतिबंध से बचने के लिए मुख्यतौर पर छह मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों को इस पर खरा उतरना होगा.
व्हाइट हाउस का यह विचार मंथन तब आया है जब अमेरिकी दूतावास कल से नए निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रतिबंध को आंशिक तौर पर बहाल करने की इस सप्ताह मिली मंजूरी को कैसे लागू किया जाए. नए नियमों के आज से लागू होने की उम्मीद है.