इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को दस लाख डॉलर से अधिक संपत्ति को छिपाने पर उन्हें अयोग्य सांसद घोषित करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. यह याचिका सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता खुर्रम शेर जमां और उस्मान डार ने दायर की है.
इसमें कहा गया है कि बीते साल चुनाव आयोग में जरदारी द्वारा दायर जानकारी में यह बात नहीं बताई गई कि उनके पास न्यूयॉर्क में दस लाख डॉलर की कीमत वाला एक फ्लैट और दो बुलेटप्रूफ वाहन हैं. इसलिए बतौर सांसद उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए.
याचिका में कहा गया है कि दस लाख 90 हजार डॉलर कीमत की इस संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं दी गई. मुख्य न्यायाधीश अतहर मीनाल्लाह ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए संसद ही सही मंच है पर 63 वर्षीय जरदारी को नोटिस जारी कर दिया गया.
पूर्व राष्ट्रपति विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह-अध्यक्ष हैं. जरदारी को 2018 में सिंध इलाके से नेशनल असेम्बली के लिए चुना गया था. कानून के अनुसार एक उम्मीदवार को अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा करना होता हैं अन्यथा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है.
जरदारी ने 2008 से 2013 तक देश के 11वें राष्ट्रपति का पद संभाला था. उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुये कहा है कि यह सत्तारूढ़ दल के अभियान का हिस्सा है ताकि विपक्षी नेताओं की छवि को धूमिल किया जा सके.