INX मीडिया मामला: CBI कस्टडी में ही रहेंगे चिदंबरम, 5 सितम्बर को ED मामले पर SC सुनाएगी फैसला

पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी 5 सितंबर तक जारी रकने का आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बीच पी चिदंबरम के वकील सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में जमानत की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग नहीं करेंगे। 

5 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले पी चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि तुषार मेहता ने कल अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। सिंघवी ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि तुषार मेहता कह रहे कि आज सीबीआई हिरासत के 15 दिन ख़त्म हो रहे हैं, जबकि हिरासत कल खत्म होगी।

तुषार मेहता ने कहा है कि जब यह आदेश दिया गया तब तक जमानत याचिका नहीं दायर की गई थी। इस पर पी चिदंबरम के वकील सिब्बल ने अदालत में कहा कि हमने अदालत को इस बारे में जानकारी दी थी। सीबीआई ने अदालत से कहा कि अब हमको पी चिदंबरम की हिरासत नहीं चाहिए। आपको बता दें कि INX मीडिया मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही चिदंबरम सीबीआइ रिमांड पर हैं। 

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