GOOD NEWS: अब ईपीएफ ट्रांसफर के लिए फार्म नहीं भरना होगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ अंशधारकों को नौकरी बदलने पर बार-बार ट्रांसफर फॉर्म भरने के झंझट से राहत दे दी है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) धारक अंशधारक के नई नौकरी ज्वाइन करने पर नए खाते में अंशदान की पहली किस्त जमा होते ही पुराने ईपीएफ खाते का भी सारा धन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि, यूएएन आवंटन से पहले के सभी खातों के ट्रांसफर के लिए फॉर्म 13 भरना पड़ेगा।

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