GOOGLE, FACEBOOK और WHATSAPP ने नए सोशल मीडिया नियमों के तहत IT विभाग के साथ डिटेल किया शेयर

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस को सोशल मीडिया कंपनियों की सहमति मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल, GOOGLE, FACEBOOK और WHATSAPP ने नए सोशल मीडिया नियमों के तहत IT विभाग के साथ डिटेल शेयर किया है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स से मांगी हैं ये जानकारियां IT विभाग ने बोला कि बड़े सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स अपनी मूल कंपनी या किसी अन्य सहायक कंपनी के द्वारा भारत में सेवाएं देते हैं। जिनमे से कुछ IT अधिनियम और नए नियमों के अंतर्गत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ (SSMI) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स ऐप का नाम, वेबसाइट और सर्विसेस जैसी डिटेल्‍स के अलाव 3 प्रमुख कर्मियों के ब्‍योरे के साथ इंडिया में प्‍लेटफॉर्म का फिजिकल एड्रेस मुहैया कराएं। पत्र में बोला गया है कि अगर आपको SSMI नहीं माना जाता है तो हर सेवा पर रजिस्‍टर्ड उपभोक्ता का आंकड़ा इसकी वजह से जानकारी दी जाए।

नियम नहीं मानने पर खोना पड़ेगा मध्‍यस्‍थ इकाई का दर्जा: हम बता दें कि नियमों का पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ इकाई का दर्जा खोता हुआ दिखाई दे रहे है। दूसरे शब्दों में अनुपालन के केस में उन पर आपराधिक जांच की जा सकती है। नए नियमों के अनुसार, अधिकारियों की ओर से अगर किसी सामग्री को लेकर आपत्ति जताई जाती है और उसे हटाने के लिए बोला जाता है तो उन्हें 36 घंटे के भीतर कदम उठाना होगा।

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