हापुड़ लिंचिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस जून 2018 में हापुड़ में लिचिंग का शिकार बने पीड़ित के बेटे की याचिका पर जारी किया गया है. उस याचिका में इस मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है. साथ ही एसआईटी में यूपी के बाहर के अधिकारियों को शामिल किए जाना भी मांग में शामिल है.
हापुड़ में दरिंदगी के शिकार बने कासिम के बेटे मेहताब ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस इस मामले की जांच ठीक से नहीं कर रही है.
पीड़ित पक्ष के मेहताब ने आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने चश्मदीदों के बयान तक दर्ज नहीं किए हैं. इसलिए इस लिंचिंग मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की मांग की गई है. साथ ही पीड़ित पक्ष ने सबसे बड़ी अदालत से कहा कि एसआईटी में यूपी के बाहर से अधिकारियों को शामिल किया जाए.