सुप्रीम कोर्ट ने चीफ विजिलेंस कमिश्नर(सीवीसी) के रूप में के.वी. चौधरी की नियुक्ति को बरकरार रखा है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें नियुक्तियों को रद करने की याचिका में कोई आधार नीं मिला है। कॉमन कॉज और सेंटर फॉर इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना था कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त अधिकारी मानदंड पूरा करते हैं या नहीं? बता दें कि कॉमन कॉज ने सीवीसी के वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त वीसी टी एम भसीन की नियुक्ति को चुनौती दी थी और कहा था कि ये नियुक्ति गैरकानूनी है, क्योंकि दोनों के खिलाफ संस्थानिक अखंडता के खिलाफ काम करने के आरोप है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो राजनीतिक पक्षपात के पहलू पर गौर नहीं करेगा, लेकिन केवल इस बात की जांच करेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने का मानदंड पूरा करता है या नहीं।
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