बताया जा है कि बच्ची के पिता गुलहसन पहोड़े ने अपनी 11 साल की बेटी का निकाह 61 साल के जमींदार करामुल्लाह पहोड़े से करने के लिए तीन लाख रुपए में समझौता किया था।
निकाह और शादी की रस्में पूरी होने के बाद आरोपी जमींदार जैसे ही अपनी कार में दुल्हन के साथ गांव से बाहर निकला वैसे ही उसे हिरासत में ले लिया गया। इसके अगले दिन दोनों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी जमींदार को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जबकि बच्ची की इच्छा के अनुसार उसके मां के साथ घर जाने दिया गया। वहीं बच्ची का पिता अभी फरार है जिसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पुलिस ने निकाह कराने वाले मौलवी पर भी चाइल्ड एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मौलवी भी अभी फरार चल रहा है।