भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 2017 में उन्नाव में एक युवती को अगवा किए जाने और उससे दुष्कर्म के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

इस मामले में कोर्ट का फैसला 16 दिसंबर को आ सकता है. उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह पर कोर्ट फैसला सुनाएगा.
इस केस में अगर कुलदीप सिंह सेंगर पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है. शशि सिंह पर आरोप है कि वे पीड़िता को विधायक कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थीं, जहां कथित तौर पर कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के साथ रेप किया था.
इस पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें 16 दिसंबर को फैसला आ सकता है.
बता दें कि अन्य 4 मामलों में भी सुनवाई अभी चल रही है. इस मामले में दूसरी एफआईआर पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप को लेकर दर्ज की गई थी. जबकि तीसरी एफआईआर पीड़िता के पिता के साथ मारपीट और फिर पुलिस कस्टडी में हुई उसकी मौत से जुड़ी है.
इसके अलावा पांचवां और आखिरी एफआईआर पीड़िता के साथ हुई कार एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है, इसमें पीड़िता के परिवार की महिलाओं की जान भी चली गई थी और पीड़िता भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी.
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