मुरथल गैंगरेप मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सोनीपत के एडीजे द्वारा दी गई रिपोर्ट पर जवाब दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से मुरथल गैंगरेप मामले में सोनीपत के एडीजे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। बता दें, पिछली सुनवाई में एसआइटी ने मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को सूचित किया था कि उसके हाथ पुख्ता सुबूत हाथ लगे हैं।
हालांकि एसआइटी ने इसके बारे में ओपन कोर्ट में बताने से इन्कार कर दिया। एसआइटी चीफ चैैंबर में जाकर इस बारे में जजों को जानकारी दे सकते हैैं। इस दौरान मुरथल में मिले महिलाओं के अंतवस्त्रों पर पड़े वीर्य के बारे में फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया। बताया गया था कि इस बारे में अगली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में सील बंद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। आज हुई सुनवाई के दौरान मामले में नियुक्एत मिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता ने कहा कि वह इस मामले में पेश तथ्यों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं।
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