रात में मदद मांगने वाली महिलाओं को पुलिस घर तक पहुंचाएगी। इस संबंध में सोमवार को डीजीपी ने आदेश जारी कर दिया है। डीजीपी ने कहा है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर कोई महिला जो सड़क पर अकेली है और 112 पर फोन करके सुरक्षा मांगती है तो पुलिस उसे सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाएगी।

डीजीपी ने अधिकारियों और जिलों के अधिकारियों को हिदायत दी है कि पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) केवल 112 पर आई कॉल पर ही महिला को सुरक्षा उपलब्ध कराएं।
हर जिले में कम से कम 10 प्रतिशत पीआरवी पर एक पुरुष चालक, एक पुरुष कांस्टेबल और दो महिला सिपाहियों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इन महिला सिपाहियों वाली पीआरवी को बैकअप के लिए रखा जाएगा, जो अन्य पीआरवी की जरूरत के अनुसार उनकी मदद करेंगी।
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