मुजफ्फरपुर। बिहार के सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व अन्य छह आरोपितों के विरुद्ध आरोप गठन की कार्रवाई पर सुनवाई 20 फरवरी को होगी। आरोप खारिज करने की अर्जी पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। दो आरोपितों सोनू कुमार गुप्ता व अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की ओर से आरोप खारिज करने की अर्जी दी गई है। कोर्ट में सीबीआइ इसका जवाब दाखिल कर चुकी है।
यह है घटना
13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। सीबीआइ ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व अन्य छह को आरोपित करते हुए सीबीआइ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के संज्ञान के बाद सेशन ट्रायल चलाने के लिए सीबीआइ कोर्ट से जिला जज के कोर्ट में भेजा गया है। अब तक दो आरोपितों सोनू कुमार गुप्ता व लड्डन मियां की ओर से आरोपों को खारिज करने की अलग-अलग अर्जी दाखिल की गई है ।सीबीआइ ने दोनों का जवाब दे दिया है।
जिला जज एचएन तिवारी के कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व सिवान जेल में बंद लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी कराई गई। न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों को कोर्ट में सदेह पेश किया गया।