बता दें नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अवैध शरणार्थियों को भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी।
उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए 32 हजार से ज्यादा शरणार्थियों को चिह्नित किया गया है। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में इन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सूची केंद्र सरकार को भेज दी है।
यूपी सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को बताया, तीन देशों से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी प्रदेश में रह रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी हो चुकी है और सीएए के दायरे में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दी जानी है।
इन जिलों को किया गया शामिल
आगरा, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर- खीरी, लखनऊ, मेरठ व पीलीभीत।