पुलिस और प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद भी देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों का ग्राफ दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहा है। आए दिन देश के विभिन्न कोनों से महिलाओं के साथ अपराध की ख़बरें आती रहती हैं, जो प्रशासन पर सवाल उठती हैं। ऐसे में अदालत इस तरह के मामलों के प्रति काफी गंभीर नज़र आ रही है और तत्काल फैसला देने पर फोकस कर रही है। ऐसा ही एक मामला भिंड से सामने आया है।
भिंड कोर्ट ने दोस्त की नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोपित को 10 साल की कैद, 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। एडीपीओ अमोल तोमर ने बताया है कि 24-25 जून 2017 की दरमियानी रात लगभग 12 बजे नाबालिग शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान काले कांच की एक गाड़ी आई। गाड़ी का कांच खुला तो उसमें अभियुक्त रामू उर्फ विकास दुबे 30 पुत्र राममहेश दुबे निवासी लहार रोड दुर्गा नगर थाना देहात बैठा हुआ था।
रामू को नाबालिग चाचा कहती थी। इसके बाद भी रामू ने पीड़ित को जबरदस्ती कार में बैठाया और सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। रामू ने पीड़ित को धमकाया कि यदि किसी को बताया तो चाचा, मां-पिता को मार डालेगा। रामू कार में बैठाकर नाबालिग को घर लेकर आया। वहां दरवाजे पर कार से धक्का देकर उसे फेंक गया। इस दौरान पीड़ित की मां-चाचा खड़े हुए थे। पीड़िता ने 26 जून 2017 को देहात थाने में जाकर आरोपित रामू दुबे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपित रामू दुबे को 10 वर्ष कैद, 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।