अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां के मौलाना जौहर विश्वविविद्यालय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेहद सख्त तथा गंभीर है। मौलाना जौहर विश्वविविद्यालय, रामपुर के मामले में कोर्ट ने आजम खां के साथ केंद्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डीबी भोसले व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सरकार से पूछा पिछले एक वर्ष में कितने वीआईपी गेस्ट हाउस में रुके। मौलाना जौहर विश्वविद्यालय की जमीन कितनी है। सरकार ने गेस्ट हाउस आदि बनाने में कितना खर्च किया धन। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार की गठित एसआइटी को इस विश्वविद्यालय में अनियमितता की जांच जारी रखने की छूट भी दी है।