कोरोना वायरस की महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने कैदियों को विशेष परोल पर रिहा किया था.
प्रदेश की 71 जेलों से रिहा किए गए इन कैदियों को 8 सप्ताह की विशेष परोल दी गई थी. अब प्रदेश सरकार ने रिहा किए गए 2234 कैदियों की विशेष परोल की अवधि 8 सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है.
समाचार एजेंसी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद 2234 सजायाफ्ता कैदियों को 8 सप्ताह के विशेष परोल पर रिहा किया गया था.
अब परोल की अवधि बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि परोल की अवधि और 8 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है. वहीं, जेल प्रशासन और सुधार विभाग के महानिदेशक आनंद कुमार ने कहा कि दोषियों को कोरोना के प्रकोप को देखते हुए विशेष परोल दी गई थी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से कोरोना की महामारी को देखते हुए जेल में कैदियों की संख्या कम करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने को कहा था. कोर्ट ने 7 साल तक की सजा काट रहे कैदियों को परोल या जमानत पर रिहा करने को कहा था.
देश की सर्वोच्च अदालत ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जेलों में भीड़ पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी. शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार ने 71 जेलों में बंद 11000 कैदियों को रिहा किया था.
इन कैदियों को मार्च के महीने में विशेष परोल दी गई थी. अब सरकार ने इनमें से 2234 कैदियों के परोल की अवधि और दो माह के लिए बढ़ा दी है.