सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरे मामले में लड़की की रजामंदी प्रमुख है और शादी भी उसका निजी मामला है। यह भी कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो क्रिमिनल से शादी करने से रोकता हो।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका हदिया के पति (शफीन जहान) द्वारा दायर की गई थी क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने उसकी पत्नी के पिता द्वारा दायर याचिका पर उनकी शादी को कैंसल कर दिया था। इसी के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
इस केस में अखिला नाम की 24 साल की लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ धर्म बदलकर शफीन जहान से शादी कर ली थी। अखिला ने पिता जो कि आर्मी से रिटायर हैं वह उस शादी के खिलाफ केरल हाईकोर्ट पहुंचे थे, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाकर अखिला को उनके साथ घर भेज दिया था।
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