इन नियमों के तहत आज से ये लोग कर सकेंगे काम, जानिए कैसे मिलेगा पास

लॉकडाउन के बीच आज से कई तरह की छूट दी जा रही हैं. बढ़ती गर्मी को देखते हुए इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बर और कारपेन्टर को काम करने की छूट दी गई है. लेकिन इसके साथ शर्तें भी हैं. जिसे पालन करते हुए मैकेनिक को घर से बाहर निकलना है और ग्राहकों को सुविधा का लाभ उठाना है.

सरकार ने साफ कर दिया है कि बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगा, लेकिन मरम्मत की सेवा बहाल की जा रही है. हालांकि हर राज्य अलग-अलग तरीके की छूट को लागू कर रहा है. जहां कोरोना के ज्यादा मामले वहां अब भी इन सेवाओं पर पाबंदी है. 

दरअसल सरकार का आदेश साफ कहता है कि उन इलाकों में थोड़ी छूट दी जाएगी, जहां कोरोना के मामले नहीं है, या फिर काबू में मामले है. ग्रीन जोन में इन सेवाओं को छूट दी जा रही है. लेकिन दुकानें अभी भी बंद रहेंगी. इसलिए सवाल उठता है कि कैसे पंखा, एसी, या फिर प्लम्बर काम कर पाएंगे, जब सामान ही नहीं मिलेगा.

अब बताते हैं कि कैसे आप एसी-कूलर मैकेनिक, या प्लंबर और कारपेंटर की सेवा ले सकते हैं. सबसे पहले आपके इलाके में कोरोना मामले नहीं होने चाहिए. दूसरा आपका इलाका ग्रीन जोन में हो, यानी कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं हो. इसके बाद आप मैकेनिक को फोन करने अपने घर बुला सकते हैं.

मैकेनिक के लिए नियम
लेकिन जब आप मैकेनिक को बुलाएंगे, तो वो सीधे आपके घर नहीं पहुंच सकते. इसके लिए मैकेनिक, प्लंबर और कारपेन्टर को पास बनवाने की जरूरत होगी. मैकेनिक को ये बताना होगा, उसका घर ग्रीन जोन में है और वो एक दायरे में सेवा देने के लिए उपलब्ध है, फिर उसे पास जारी किया जाएगा.   

कहां से मिलेगा पास
पूरे देश में सभी प्रकार के काम आदेश के बाद ही चलेंगे, इसके लिए प्लम्बर, कारपेन्टर, कम्प्यूटर मैकेनिक, मोटर मैकनिक नगरपालिका, ग्राम पंचायत या फिर पुलिस, जिला कार्यालय से अपना पहचान का सबूत देकर पास बनवाना होगा. विभाग को ये बताना होगा कि आपका रोजगार क्या है. 

इसके हरियाण के कुछ जिलों में एसी, कूलर, पंखे की चिह्नित की गईं रिपेयरिंग की दुकानें सुबह में 7 से 10 बजे तक और शाम में  4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी. इसके लिए मैकेनिक को सरल हरियाणा.जीओवी.इन पोर्टल पर अनुमति लेनी होगी. 

ऐसे में अगर आपका इलाके में कोरोना के मामले नहीं हैं, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए आप ऑनलाइन या फोन करके मैकेनिक को घर बुला सकते हैं. हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि नियम का उल्लंघन होता है तो दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ता से पालन करना होगा. 

 

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