निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत निजी स्कूलों में जो अलाभित समूह के बच्चों का प्रवेश होता है, उसके लिए अभिभावक दो मार्च से आवेदन कर सकेंगे। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां ऑफलाइन और जहां है वहां पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। बीएसए रेखा श्रीवास्तव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं।
हर साल बच्चों के दाखिले में अभिभावकों को होती परेशानी
हर वर्ष जब निजी स्कूलों में गरीब और असहाय वर्ग के बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया शुरू होती है, तो अभिभावकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा है। कभी जानकारी न होने से वह आवेदन नहीं कर पाते तो कभी निजी स्कूल दाखिला लेने में आनाकानी करते हैं। हालंाकि इस वर्ष प्रक्रिया को तीन चरणों में दो मार्च से शुरू किया जा रहा है, और 15 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रवेश लेने से मना करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
ये हैं आवेदन करने की तिथियां
पहले चरण में
-आवेदन करने की तिथि: दो मार्च-26 मार्च
-बीएसए द्वारा सत्यापन कर लॉक करने की तिथि: 27 मार्च-30 मार्च
-लाटरी निकालने की तिथि: 31 मार्च
-बीएसए द्वारा निजी विद्यालय में प्रवेश की तिथि: पांच अप्रैल
दूसरे चरण में
-आवेदन करने की तिथि: चार अप्रैल-24 अप्रैल
-बीएसए द्वारा सत्यापन कर लॉक करने की तिथि: 25 अप्रैल-29 अप्रैल
-लाटरी निकालने की तिथि: 30 अप्रैल
-बीएसए द्वारा निजी विद्यालय में प्रवेश की तिथि: 11 मई
तीसरे चरण में
-आवेदन करने की तिथि: चार मई-10 जून
-बीएसए द्वारा सत्यापन कर लॉक करने की तिथि: 11 जून-15 जून
-लाटरी निकालने की तिथि: 16 जून
-बीएसए द्वारा निजी विद्यालय में प्रवेश की तिथि: 15 जुलाई
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