अभी-अभी: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना होगा रेप

नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप का अपराध है. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सहमति से सेक्स करने की उम्र बनाने को कम नहीं किया जा सकता है. 15 से 18 साल की पत्नी से शारीरिक संबंधन बनाना रेप की श्रेणी में आएगा. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पत्नी पुलिस के पास शिकायत कर सकती है. कोर्ट ने इस प्रावधान को पोक्सो के साथ जोड़ा है.

अभी-अभी: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना होगा रेप

दरअसल IPC375 (2) कानून का यह अपवाद कहता है कि अगर कोई 15 से 18 साल की पत्नी से संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा. केन्द्र सरकार ने कोर्ट मे कानून की तरफदारी करते हुए कहा कि संसद ने सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून को नहीं छेड़ा. देश में आर्थ‍िक रूप से पिछड़े समाज में आज भी बाल विवाह के मामले देखने को मिलते हैं.

बता दें कि देश में विवाह की उम्र महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 साल रखी गई है. इससे कम उम्र में हुई शादी को जुर्म माना गया है. इंडियन पीनल कोर्ड के तहत मामले में दो साल की सजा हो सकती है. बावजूद इसके देश के बड़े शहरों में बाल विवाह का आंकड़ा 0.7 फीसदी बढ़ा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ग्राफ 0.3 फीसदी घटा है.

डब्ल्यूसीडी मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार देश में साल 2014 से 16 के बीच 1785 मामले रजिस्टर हुए और 4,777 लोगों की गिरफ्तारी हुई. हालांकि इसमें सिर्फ 274 को ही अपराधी साबित किया जा सका.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com