जो वाहन इसके तहत आएंगे उनमें मोटरसाइकिल्स के अलावा स्कूटर भी शामिल हैं। राज्य सरकार का यह फैसला पहले से इस्तेमाल में आ रहे दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा लेकिन जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर ये नये नियम लागू होंगे।
इस बारे में पुष्टि करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री एचएम रेवन्ना ने कहा कि सरकार सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर रही है। उन्होंने कहा, “सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की मौत के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की थी। इसके जवाब में हमने मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के लिए हलफनामा दाखिल किया है, जिसके तहत 100 सीसी तक के दुपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी बैठने की अनुमति नहीं है।”