प्रस्ताव में कहा गया है कि कोलेजियम प्रणाली की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। इसके तहत निचली अदालत के जजों की हाईकोर्ट में जज नियुक्ति, स्थायी जज के रूप में नियुक्ति की पुष्टि, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में प्रोन्नति, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जजों के तबादले और हाईकोर्ट के जजों की सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रोन्नति से संबंधित सरकार को भेजी गई सिफारिशों को अपलोड किया जाएगा।
मालूम हो कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कोलेजियम के अध्यक्ष हैं जबकि जस्टिस जे चेलमेश्वर, मदन बी लोकुर, राजन गोगोई और कुरियन जोसेफ इसके सदस्य हैं।