
पासपोर्ट जमाः रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट कोर्ट को जमा करना होगा और देश के बाहर जाने से पहले रिया को अदालत से इजाजत लेनी होगी।
पुलिस में देनी होगी हाजिरी: रिया चक्रवर्ती को 10 दिन तक मुंबई पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा जब भी एनसीबी द्वारा उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें अपनी हाजिरी देनी होगी।
जमानती बॉन्ड: रिया चक्रवर्ती को जमानत के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। हाईकोर्ट ने निजी मुचलके पर रिया को जमानत दी है।
देश नहीं छोड़ सकतीं: रिया चक्रवर्ती इस मामले के चलने तक देश से बाहर नहीं जा सकती हैं।
अन्य गवाहों से मुलाकात नहीं: रिया को अन्य गवाहों से मुलाकात करने की मनाही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से मुलाकात नहीं कर सकती हैं।
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