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टिकाऊ वस्तुओं की कर सकेंगे खरीद
मंत्रालय ने कहा है कि अंशदाताओं की चिंता दूर करने के लिए समय-समय पर नियमों में कुछ बदलाव किया जाता रहा है। हालांकि, मोटे तौर पर नियमों में अब भी कई तरह के प्रतिबंध हैं। प्रावधानों को आसान बनाने की कोशिश की गई है।
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इसमें आगे कहा गया है कि नियमों और प्रावधानों की समीक्षा के बाद ये बदलाव किए गए हैं। सगाई, शादी, अंतिम क्रिया या अन्य कामों के लिए छूट बढ़ाई गई है। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों को भेजे आदेश में अंशदाताओं को 12 महीने के वेतन या जमा राशि का तीन-चौथाई हिस्सा, जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति देने की बात कही गई है।
बीमारी की स्थिति में जमा राशि का 90 फीसदी निकासी की जा सकती है। 10 साल की सेवा के बाद ही अंशदाता निकासी के आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए जीपीएफ की निकासी की जा सकती है। मौजूदा नियम में निकासी की प्रक्रिया पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए इन कामों में अधिकतम समय सीमा 15 दिन तय की गई है।