पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पूर्व जमानत को बुधवार को खारिज कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पर तोशाखाना नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। तोशाखाना वह स्थान है, जहां पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं को विदेश से मिले उपहारों को रखा जाता है। इस्लामाबाद स्थित अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा दायर मामले की सुनवाई की।
खान वर्तमान में देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था द्वारा दायर तोशाखाना मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बुधवार को दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।
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