ह्वेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत और पाकिस्तान के लिखित हलफनामे के लिए समयसीमा तय कर दी है। आइसीजे ने भारत को अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल और पाकिस्तान को 17 जुलाई की तारीख दी है।
भारत के पूर्व नौसैनिक जाधव (47) पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद फैलाने के झूठे आरोप में पिछले साल अप्रैल फांसी की सजा सुनाई है। इसके विरोध में भारत ने ह्वेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी। इसके बाद विगत 18 मई को आइसीजे की दस सदस्यीय पीठ ने जाधव की फांसी की सजा पर अगले फैसले तक रोक लगा दी थी।
भारत-पाक को अप्रैल में पेशी का आदेश
आइसीजे ने जाधव मामले में भारत को अपना पक्ष रखने और पाकिस्तान को रीज्वाइंडर देने का मौका दिया है। अंतराष्ट्रीय अदालत ने लिखित बयान के लिए भारत के लिए 17 अप्रैल 2018 और पाकिस्तान के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की है।
दिसंबर में पाक ने जाधव के परिवार से की थी बदसलूकी
उल्लेखनीय है कि विगत 25 दिसंबर को पाकिस्तान ने जाधव की पत्नी और मां को मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाकर अपमानित किया था। मुलाकात के दौरान शीशे की दीवार के पार माइक पर बातचीत करनी पड़ी और उनकी पूरी मुलाकात को रिकार्ड किया गया। उन्हें भारतीय दूत से भी मुलाकात के दौरान अलग रखा गया।
बाद में पता चला कि मुलाकात से पहले जाधव की मां और पत्नी के कपड़े बदलवा दिए गए और मंगलसूत्र समेत उनके सभी गहने व बिंदी भी उतरवा लिए गए थे। जाधव की पत्नी का जूता भी पाकिस्तान सरकार ने उतरवा लिया और बाद में उसमें जासूसी यंत्र होने का आरोप भी लगाया था।
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