प्रदेश में अब मोटरसाइकिल चालक के साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रैफिक निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर इसका पालन कड़ाई से कराने का निर्देश दिया गया है।
ट्रैफिक मुख्यालय के डीआईजी राजेश मोदक की ओर से सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को भेजे पत्र में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से 11 अगस्त 2016 को जारी निर्देशों का हवाला दिया गया है।
इसमें बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया था। पत्र में कहा गया है कि मोटरसाइकिल चालक का हेलमेट पहनना पहले से अनिवार्य है।
11 अगस्त 2016 को जारी उप्र. मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 में संशोधन कर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। मोदक ने इस आदेश का पालन कड़ाई से कराने और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।