नई दिल्ली : मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत अर्जी को आज एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। जबकि एनआईए ने इसी साल प्रज्ञा समेत छह आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी।
बम धमाके के आरोप में साध्वी प्रज्ञा जेल में है
पिछले आठ साल से मालेगांव बम धमाके (2008) के आरोप में साध्वी जेल में है। साध्वी को क्लीन चिट देने के बाद ही उनके वकील ने जमानत अर्जी दी थी और लगा था कि वे आज रिहा हो जाएंगी। पिछले दिनों उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हुई।
मालेगांव धमाके के पीड़ितों ने साध्वी की जमानत य़ाचिका का विरोध किया था। गौरतलब है कि इस धमाके में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसी ने कहा था कि जिस मोटर साइकिल में बम था वो मोटर साइकिल प्रज्ञा के नाम पर थी।
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