लखनऊ. बालू खनन को लेकर SC से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन के लिए अपनाई जाने वाली ई- टेंडरिंग सिस्टम को जारी रखने की सशर्त इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ई-टेंडरिंग का भविष्य एनजीटी के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा। 
नए सिरे से टेंडर देने का किया था फैसला
– योगी सरकार के आने के बाद खनन के पुराने पट्टे खारिज कर नए सिरे से पट्टा देने का फैसला लिया गया था। एक अक्टूबर से नए ई-टेंडरिंग सिस्टम से खनन के पट्टे मिलने वाले थे। उससे पहले NGT ने 22 सितंबर को इस पर रोक लगा दी।
यूपी सरकार ने SC में लगाई याचिका
– इसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यूपी सरकार ने कहा कि बालू खनन के लिए अपनाई गई ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया पारदर्शी है। इसके अलावा सरकार की ओर से खनन के लिए तय किए गए मानक भी पारदर्शी बनाए गए हैं। इसके बावजूद एनजीटी के अंतरिम आदेश से पूरी प्रक्रिया रुक गई है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए। यूपी सरकार के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश जारी कर दिया।
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